Majhi Ladki Bahin Yojana Last Date: महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना क्या है, इस योजना के लिए कौन पात्र है और कौन इस योजना से वंचित रहेगा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।
महाराष्ट्र में ‘Majhi Ladki Bahin Yojana‘ लागू की गई है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं को लाभ मिलेगा।
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Majhi Ladki Bahin Yojana योजना के पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत, कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड हैं। पहला, आयु सीमा। योजना के लाभार्थी 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं होंगी। दूसरा, वैवाहिक स्थिति। विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त या निराश्रित महिलाएं इस योजना के पात्र होंगी।
साथ ही, प्रत्येक परिवार की एक महिला भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। यानी अगर आपके परिवार में कोई भी महिला है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकती है।
Majhi Ladki Bahin Yojana Maharashtra अपात्र कौन हैं?
लेकिन ध्यान रहे, जिन महिलाओं को पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत 1,500 रुपये से ज्यादा की सब्सिडी मिलती है, वे इस योजना के लिए अपात्र हैं। जैसे, संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थी। कलेक्टर अभिजीत राऊत ने कहा है कि ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन न करें।
Majhi Ladki Bahin Yojana From आवेदन की प्रक्रिया
अब आवेदन करना बहुत आसान है। आप खुद या अपने घर के किसी युवा सदस्य के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बस फोटो खींचकर और कुछ जानकारी भरकर ई-केवाईसी कर दो। सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में भी आपकी मदद की जाएगी।
लाडकी बहिन योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख
इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। लेकिन ध्यान रहे, 8 जुलाई से ही जिला प्रशासन और जिला परिषद के माध्यम से हर गांव में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
Majhi Ladki Bahin Yojana नए नियम
सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं। अब आय प्रमाण के लिए येलो या ऑरेंज राशन कार्ड धारकों को किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं है। 15 साल पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र भी काफी हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है।
दूसरे राज्यों में विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे।
कलेक्टर अभिजीत राऊत ने कहा है कि किसी भी महिला को जल्दबाजी में आवेदन नहीं करना चाहिए। क्योंकि सरकार के नए नियमों के कारण, ये योजना बहुत ही आसान और सुलभ हो गई है। कोई भी बिचौलियों के प्रलोभन में न आएं।
जिला प्रशासन पूरी तरह से महिलाओं के साथ है और उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। नांदेड़ जिले की सभी पात्र महिला बहनों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और प्रशासन की पूरी टीम आपके साथ है।
निष्कर्ष:
तो क्या आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो जल्दी से आवेदन कर लें क्योंकि 31 अगस्त तक का समय है। और याद रहे, किसी भी बिचौलिये के चक्कर में न पड़े, खुद या अपने घर के किसी युवा सदस्य के माध्यम से आवेदन कर करें। जिला प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है और आपको इस योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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